1- महाविद्यालय में प्रवेश हेतु कार्यालय से विवरण पत्रिका उपलब्ध होगी जिसे आवेदन कर्ता द्वारा निर्धारित शुल्क देकर घोषित समय से पूर्ण रूप से भरकर निम्नलिखित आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित जमा करना होगा।
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2- संकायवार प्रवेश समिति की अनुसंसा पर स्नातक कक्षाओं में तथा विभागाध्यक्ष की अनुसंसा पर परास्नातक कक्षाओं में प्राचार्य द्वारा प्रवेश स्वीकृत होगा। | ||||||||||
3- साक्षात्कार के समय मूल प्रतियों की जांच प्रवेश समिति द्वारा की जायेगी। | ||||||||||
4- साक्षात्कार के उपरान्त आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्राचार्य के पास प्रस्तुत होगा। | ||||||||||
5- स्वीकृति के पश्चात आवेदक को निघार्रित पूर्ण एक मुस्त शुल्क ड्राट के माध्यम से प्राचार्य के नाम कानपुर में निर्धारित बैंक में देय होगा। | ||||||||||
6- निधार्रित समयावधि के पश्चात शुल्क न जमा करने पर आवेदक का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। | ||||||||||
7- ऐसे छात्र जो किसी विद्यालय द्वारा निष्कासित हो किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित हो, किसी संज्ञेय अपराध में विचारधीन हो, अनुचित साधन प्रयोग करने में दण्डित हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा देने से अवरूद्व हो, अनुतीर्ण हो, ऐसे छात्रों का प्रवेश वर्जित होगा। | ||||||||||
8- किसी आवेदक के प्रवेश की अस्वीकृति का कारण बताना आवश्यक नहीं है। | ||||||||||
9- भूतपूर्व छात्रों के प्रयोगशाला में निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त उनका प्रवेश प्राचार्य द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। | ||||||||||
10- प्रवेश स्वीकृति के पश्चात विषय/संकाय परिवर्तन सम्भव नही होगा। | ||||||||||
11- स्नातक तथा परास्नातक कक्षाओं में द्वितीय व तृतीय वर्ष तथा उत्तरार्ध कक्षाओं में किसी अन्य संस्था के छात्र का प्रवेश वर्जित है। | ||||||||||
12- रेलवे कन्सेशन स्थायी निवास स्थान के पते पर ही उपलब्ध होगा। | ||||||||||
13- विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन पत्रों के अग्रसारण, प्रमाण पत्रों एवं अंक तालिकाओं के सत्यापन हेतु निर्धारित समय पर प्राचार्य से सम्पर्क किया जा सकता है। | ||||||||||
14- अद्धवार्षिक परीक्षाएं निर्धारित तिथियों पर सम्पन्न होगी जिनमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। | ||||||||||
15- छात्र-छात्राओं की उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। | ||||||||||
16- संस्था में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता दंडनीय है। | ||||||||||
17- रैंगिंग सर्वथा वर्जित है जिसमें पकड़े जाने पर कठोर दण्डात्मक प्रकिया का प्रावधान है। | ||||||||||
18- प्रवेश के उपरान्त छात्र-छात्रओं को परिचय पत्र/पुस्तकालय कार्ड बनवाना अनिवार्य है। | ||||||||||
19- महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ/स्वस्थ रखना छात्र-छात्राओं का पुनीत कर्तव्य होगा। | ||||||||||
20- संस्था में वाहन रखने के लिए स्टैण्ड की व्यवस्था है जहाँ निर्धारित शुल्क जमाकर छात्र-छात्रायें लाभान्वित हो सकते है। स्टैण्ड के बाहर वाहन खड़ा करना वर्जित होगा। | ||||||||||
21- जमा किया गया प्रवेश शुल्क(काशन मनी के अतिरिक्त) वापस करने का प्रावधान नहीं है। किसी भी स्तर पर प्रवेश शुल्क जमा करने के बाद प्रवेशार्थी महाविद्यालय से सम्बद्ध हो जाता है और विश्वविद्यालय में उसका पंजीयन हो जाता है। | ||||||||||
22- महाविद्यालय में किसी मद में किसी प्रकार का लेन-देन नगद रूप में नहीं होगा। | ||||||||||